महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 5 मार्च, 2025 को निर्धारित

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं निदेशालय, राजस्थान ने 2024-25 सत्र के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों के एक सेट का पालन करते हुए काउंसलिंग 5 मार्च, 2025 को आयोजित की जाएगी।

प्रवेश के लिए मुख्य दिशानिर्देश:

  1. चयन मानदंड: उम्मीदवारों का चयन 29 नवंबर, 2024 को जारी आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता मानदंड और शर्तों के अनुसार योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना – कमांक प्रशि. / ग.स्वा. कार्य. / 356
  2. आरक्षण नियम:
    • बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए केवल टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
    • आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (एससी/एसटी/ओबीसी) को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
    • राज्य सरकार की 23 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के अनुसार भरतपुर और धौलपुर जिलों के जाट अभ्यर्थियों को ओबीसी में शामिल किया जाएगा।
    • आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों को 5% आरक्षण मिलेगा।
  3. दस्तावेज़ सत्यापन: काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र सहित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी फर्जी दस्तावेज के परिणामस्वरूप तत्काल अयोग्यता और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  4. योग्यता आधारित परामर्श: अनंतिम मेरिट सूची का उपयोग उपलब्ध सीटों की संख्या से पाँच गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा, और उन उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। कॉल लेटर प्रवेश की गारंटी नहीं देता है; अंतिम चयन मेरिट रैंकिंग के आधार पर होगा।
  5. परामर्श समिति: काउंसलिंग प्रक्रिया की देखरेख एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक और जिला कलेक्टर कार्यालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। यदि समिति का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो डिप्टी CMHO इस काम को संभालेंगे।
  6. प्रतीक्षा सूची: जिन अभ्यर्थियों का चयन शुरू में नहीं होगा, उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। प्रतीक्षा सूची से प्रवेश रिक्त सीटों की उपलब्धता और निदेशालय से लिखित अनुमोदन के अधीन होगा।
  7. स्वास्थ्य आवश्यकताएँ: अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तथा चयन के समय गर्भवती पाई गई महिला अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन किए बिना अगले बैच में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों।

परामर्श कार्यक्रम और प्रक्रिया:

  • तारीख: 5 मार्च, 2025
  • समय: सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
  • जगह: संबंधित जिला प्रशिक्षण केंद्र
  • दस्तावेज़ वापसी: गैर-चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल दस्तावेज उसी दिन शाम 5:00 बजे तक वापस कर दिए जाएंगे।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग तिथि से पूर्व सी.एम.एच.ओ. कार्यालयों, जिला कलेक्टर कार्यालयों, रोजगार कार्यालयों तथा प्रमुख समाचार पत्रों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। काउंसलिंग सत्र के सुचारू संचालन के लिए संबंधित सी.एम.एच.ओ. जिम्मेदार होंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए वे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं निदेशालय, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं विभाग, राजस्थान की वेबसाइट। – https://rajswasthya.rajasthan.gov.in

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